मुख्यमंत्री विकलांग आवास योजना 2025 | Mukhyamantri Vikalang Awas Yojana 2025 | Form kaise bhare
PM Viklang Awas Yojana 2025 के अंतर्गत विकलांग नागरिको को आवास प्रदान किया जाता है जिससे विकलांग नागरिको के स्थिती मे सुधार हो सके। देश के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की सुरुवात की गई है ।जिसमे विकलांग नागरिकों अपना पक्का मकान बनवाने के लिए उनको 1.30 लाख रुपये उनके बैंक खाते मे सीधा DBT के माध्यम से भेजा जाता है जिसका आवेदन का प्रक्रिया बहुत आसान और सरल है इसमे महिला हो या पुरुष हो दोनों लोग आवेदन कर सटे है इस पोस्ट मे हम आज आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जबाब स्टेप बाइ स्टेप देने वाले है
- विकलांग आवास योजना क्या है ?
- विकलांग आवास योजना हेतु पात्रता
- विकलांग आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- विकलांग आवास हेतु कितना पैसा मिलता है
- विकलांग आवास योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
विकलांग आवास योजना क्या है ?
PM Viklang Awas Yojana 2025 के अंतर्गत विकलांग नागरिको को आवास प्रदान किया जाता है जिससे विकलांग नागरिको के स्थिती मे सुधार हो सके। देश के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की सुरुवात की गई है ।जिसमे विकलांग नागरिकों अपना पक्का मकान बनवाने के लिए उनको 1.30 लाख रुपये उनके बैंक खाते मे सीधा DBT के माध्यम से भेजा जाता है जिसका आवेदन का प्रक्रिया बहुत आसान और सरल है इसमे महिला हो या पुरुष हो दोनों लोग आवेदन कर सटे है
विकलांग आवास योजना हेतु पात्रता
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला विकलांग व्यक्ति होना चाहिए |
- कोई भी वर्ग का विकलांग महिला पुरुष दोनों पात्र है |
- आवेदक का नाम राशन सूची में होना चाहिए |
- पहले से कोई आवास योजना का लाभ नहीं पाया होना चाहिए |
- तीन पहिया चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए |
- आवेदन सिर्फ भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति ही कर पाएंगे |
आवेदन करता का आधार कार्ड
आय प्रमाणपत्र ( पेंशन PPO नंबर )
विकलांगता प्रमाणपत्र (UDID कार्ड )
बँक खाते का विवरण
पासपोर्ट साईज फोटोज
मोबाईल नंबर
राशन कार्ड
विकलांग आवास हेतु कितना पैसा मिलता है
आप अपने किसी नजदीकी जाना सेवा केंद्र या फिर साइबर कैफे या अपने गाँव के पंचायत भवन मे जाकर फार्म को भर सकते है
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https://pmayg.nic.in/ आफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर इसका फार्म डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके फार्म को अच्छे से भरकर आप अपने पंचायत भवन मे जाकर जमा कर देंगे – तो वहाँ का पंचायत सहायक है उस फार्म को ऑनलाइन कर देगा
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